सोशल मीडिया पर इश्क, पति की बगावत और प्रेमी संग इंतकाम… ऐसे हुआ हत्यारी पत्नी के क्राइम का पर्दाफाश
उत्तर प्रदेश के बरेली में कोर्ट ने हत्यारोपी पत्नी को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पत्नी ने अपने नाबालिग प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने जांच कर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती एक नाबालिग लड़के से हुई जो प्यार में बदल गई। पति ने जब इसका विरोध किया तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।
जनपद बरेली के थाना इज्जत नगर क्षेत्र के गांव महुआ निवासी राजू सिंह ने सात जनवरी 2023 को थाना इज्जत नगर क्षेत्र के गांव कांधरपुर निवासी अपने चचेरे भाई रोहित कुमार (28) की गला रेतकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कैंट थाना क्षेत्र का मामला। सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी पत्नी आरती को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
वर्ष 2023 में आरती और भुता थाना क्षेत्र के केसरपुर गांव निवासी एक युवक की फेसबुक पर दोस्ती हुई। धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। जब रोहित को इस बात का पता चला तो उसने आरती की पिटाई शुरू कर दी। 6 जनवरी को आरती ने अपने प्रेमी को फोन कर बताया कि रोहित उसे परेशान कर रहा है और मारपीट कर रहा है। इसके बाद आरती ने दो किशोरों की मदद से रोहित की हत्या की साजिश रची।
8 जनवरी 2023 को जब रोहित नशे में था तो दोनों किशोरों ने मिलकर उसे फर्श पर फेंक दिया। आरती ने उसके पैर पकड़ रखे थे, जबकि एक किशोर उसकी गर्दन दबा रहा था। इसके बाद एक किशोर ने चाकू से उसकी गर्दन पर कई बार वार कर दिया। रोहित की हत्या करने के बाद आरोपी शव को खेत में फेंक कर फरार हो गए।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शव के पास खून से सनी साड़ी के टुकड़े, खून से सनी मिट्टी और चप्पल के निशान मिले। इन साक्ष्यों ने मामले में अहम भूमिका निभाई और अदालत ने आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जब कोर्ट का फैसला आया तो आरोपी की पत्नी आरती कोर्ट में ही रो पड़ी और जज से माफी की भीख मांगने लगी। लेकिन अदालत ने उसे निर्दोष साबित करने के बजाय उसे दोषी करार दिया और सजा सुना दी।