जेपी इंफ्राटेक मामला: ईडी ने 2 कंपनियों की 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की
नई दिल्ली, 9 जून (आईएएनएस)। जेपी इंफ्राटेक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच के तहत ईडी ने दो कंपनियों की 100 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने जेसी वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी और इन्वेस्टर्स क्लिनिक इंफ्राटेक की क्रमशः 40 करोड़ रुपए और 60 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है।
ईडी ने बताया कि यह जब्ती मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।
ईडी ने कहा कि यह जब्ती जेपी इंफ्राटेक, जयप्रकाश एसोसिएट्स और संबंधित संस्थाओं से जुड़े बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है।
दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी (ईडी) ने जेपी ग्रुप के खिलाफ जांच शुरू की है। ये एफआईआर जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स परियोजनाओं के होम बायर्स की शिकायतों पर आधारित हैं, जिनमें कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप लगाए गए हैं।
बयान में कहा गया है कि आरोप है कि आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और पूरा करने के लिए हजारों होम बायर्स से एकत्र की गई धनराशि का उपयोग निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया, जिससे घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी हुई और उनकी परियोजनाएं अधूरी रह गईं।
ईडी की जांच में पता चला कि जलीय अल और जेआईएल द्वारा घर खरीदारों से एकत्र किए गए 32,825 करोड़ रुपए (एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किए गए दावों के अनुसार) में से, बड़ी मात्रा में धनराशि का उपयोग गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए किया गया और जेसी वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी सहित संबंधित संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया।
जांच में पता चला कि इन्वेस्टर्स क्लिनिक इंफ्राटेक में जमीन के रूप में अपराध से प्राप्त धन को छिपाकर रखा गया है।
इससे पहले, जेपी इंफ्राटेक और जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को जेपी ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों की विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लेन-देन के जटिल जाल के माध्यम से धन के गबन की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में केंद्रीय भूमिका निभाते हुए पाया गया था।
तदनुसार, मनोज गौड़ को 13 नवंबर, 2025 को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं।
इसके बाद, 7 जनवरी, 2026 को एक अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया गया, जिसके तहत अपराध से प्राप्त प्रत्यक्ष आय को कुर्क किया गया।
--आईएएनएस
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