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हैदराबाद के आईटी हब में कार से स्टंट करने वालों का आतंक, पुलिसकर्मी को मारी टक्कर

हैदराबाद, 24 मई (आईएएनएस)। हैदराबाद के आईटी हब माधापुर में कार से स्टंट कर रहे युवकों को रोकने के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया। कार ने कांस्टेबल को टक्कर मार दी, जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया।
हैदराबाद के आईटी हब में कार से स्टंट करने वालों का आतंक, पुलिसकर्मी को मारी टक्कर

हैदराबाद, 24 मई (आईएएनएस)। हैदराबाद के आईटी हब माधापुर में कार से स्टंट कर रहे युवकों को रोकने के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया। कार ने कांस्टेबल को टक्कर मार दी, जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया।

घटना शनिवार रात निलोफर कैफे के पास की है, जहां कुछ युवक तेज रफ्तार कारों से रेस लगा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर वाली एक कार को रोकने की कोशिश की।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कई युवक सड़क पर कार रेसिंग और स्टंट देखते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक पुलिसकर्मी कार पर डंडा मारता दिखाई देता है। जब कार नहीं रुकी तो पुलिस ने उसका पीछा किया और एक पुलिसकर्मी ने चालक को कार से खींच लिया।

पुलिस का कहना है कि कार चालक ने जानबूझकर कांस्टेबल को टक्कर मारी। आरोपी युवक को साइबराबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

पुलिस के मुताबिक, हर सप्ताहांत आईटी कॉरिडोर की सड़कों पर बड़ी संख्या में युवक कार और बाइक रेसिंग के साथ खतरनाक स्टंट करते हैं। चेतावनी के बावजूद इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बन रहा है।

इधर, साइबराबाद पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कुल 294 लोगों को पकड़ा गया। इनमें 255 लोग दोपहिया वाहन चला रहे थे, जबकि 5 लोग तीनपहिया और 34 लोग चारपहिया वाहन चला रहे थे।

पुलिस ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना गंभीर अपराध है। यदि कोई नशे की हालत में वाहन चलाते हुए किसी की मौत का कारण बनता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इस अपराध में अधिकतम 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

पुलिस ने बताया कि 18 से 23 मई के बीच अदालतों ने 156 ड्रंक एंड ड्राइव मामलों का निपटारा किया। इनमें 10 लोगों को जुर्माने के साथ जेल भेजा गया, जबकि एक व्यक्ति को जुर्माने के साथ सामाजिक सेवा करने का आदेश दिया गया। बाकी 145 लोगों पर अदालत ने जुर्माना लगाया।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी

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