
हर रोज कई लोगों से कॉल पर बात करते हैं. कौन किस बारे में बात कर रहा है? अक्सर हमें याद नहीं रहता. लेकिन कई लोग काम के बारे में बात करते हैं. इसलिए इसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं.ऐसे लोग अक्सर अपने फोन में कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन ऑन रखते हैं। ताकि बाद में वह दोबारा बातचीत सुन सके.
लेकिन क्या आप जानते हैं किसी की कॉल रिकॉर्ड करने से पहले आपको इजाजत लेनी पड़ती है। बिना किसी के कॉल रिकॉर्ड करना अपराध है.किसी की इच्छा के विरुद्ध उसकी कॉल रिकॉर्ड करना। उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है. ऐसे में आपके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो सकती है.
संविधान में भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिये गये हैं। जिसमें निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है.बिना अनुमति के किसी की कॉल रिकॉर्ड करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है।ऐसे में अगर कॉल रिकॉर्ड करने वाले शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाती है. तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.