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दूरसंचार: सरकार ने अब घर बैठे सिम खरीदने और पोर्ट कराने की प्रक्रिया की आसान, केवाईसी नियमों में किया बदलाव

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टेक डेस्क जयपुर- सरकार ने सेल्फ-केवाईसी (नो योर कस्टमर) प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है, जिससे नया सिम खरीदना, उसे पोर्ट करना, मोबाइल नंबर प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड तक आसान हो जाता है।इसके तहत इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए केवाईसी संबंधी प्रक्रियाएं घर बैठे ऑनलाइन पूरी की जा सकती हैं। यानी आपको केवाईसी के लिए कोई कागज या फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं हैसेल्फ-केवाईसी एक ऐप या पोर्टल पर आधारित होगा, दूरसंचार विभाग ने मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा। ग्राहकों को ई-केवाईसी के लिए सिर्फ 1 रुपये का भुगतान करना होगा। सरकार के इस फैसले के बाद अब ग्राहकों को मोबाइल नंबर को प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलने के लिए नए केवाईसी की जरूरत नहीं होगी।

सिम

वर्तमान में इनमें से प्रत्येक सुविधा के लिए केवाईसी आवश्यक है। इसके लिए ग्राहक को टेलीकॉम कंपनियों के पॉइंट ऑफ सेल (प्वाइंट ऑफ सेल) पर आईडी और एड्रेस प्रूफ से जुड़े मूल दस्तावेज रखने होंगे। आदेश के अनुसार आधार आधारित ई-केवाईसी को नया सिम लेने के लिए फिर से शुरू किया गया है। इसके अलावा, ग्राहक प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड से ओटीपी के माध्यम से मोबाइल नंबर प्राप्त कर सकते हैं।नया सिम लेने के लिए ग्राहक को कंपनी का मोबाइल एप डाउनलोड करना होगा।रजिस्टर करने के लिए आपको एक वैकल्पिक नंबर देना होगा।यदि कोई वैकल्पिक संख्या नहीं है तो संगत संख्या भी मान्य है।उस नंबर पर ओटीपी आने के बाद यूजर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।फिर वह ओटीपी के जरिए लॉग इन कर सकता है और खुद केवाईसी कर सकता है।

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