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फैजल खान उर्फ खान सर केस में बड़ा फैसला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, समर्थकों में खुशी

फैजल खान उर्फ खान सर केस में बड़ा फैसला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, समर्थकों में खुशी

आज (मंगलवार, 9 जून) पटना सिविल कोर्ट में फैज़ल खान - जिन्हें 'खान सर' के नाम से जाना जाता है - की अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी पर तीखी बहस हुई। खान सर 'खान ग्लोबल स्टडीज़' कोचिंग सेंटर के बाहर हुई गोलीबारी की घटना में आरोपी हैं। खान सर के वकील अरविंद कुमार मव्वार ने ज़मानत की मांग की थी, जिसका पटना पुलिस ने विरोध किया। हालांकि, ज़िला अदालत ने फैज़ल खान की गिरफ़्तारी पर रोक लगाकर उन्हें बड़ी राहत दी। अदालत ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा दी; इसका मतलब है कि उनकी ज़मानत अर्ज़ी पर अंतिम फ़ैसला होने तक उन्हें गिरफ़्तारी से राहत मिली है और इस दौरान पटना पुलिस उन्हें हिरासत में नहीं ले सकती।

गौरतलब है कि 2 जून को 'खान ग्लोबल स्टडीज़' के बाहर हुई गोलीबारी की घटना के बाद, पटना पुलिस ने फैज़ल खान (खान सर) के ख़िलाफ़ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी, जबकि वे फ़रार चल रहे थे। खान सर ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल की थी। अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी।

पूरा मामला क्या है?

2 जून को 'खान ग्लोबल स्टडीज़' के बाहर पत्थरबाज़ी और गोलीबारी की घटनाएं हुईं। फैज़ल खान ने 'ज्ञान बिंदु' कोचिंग इंस्टीट्यूट के रोशन आनंद पर हमले की साज़िश रचने का आरोप लगाया था; इसके बाद पटना पुलिस ने रोशन आनंद और दो अन्य लोगों को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि, जब हमले से जुड़े वीडियो सामने आए, तो पता चला कि फैज़ल खान ने ही गोलीबारी के लिए उकसाया था। इसके बाद उनके ख़िलाफ़ भी मामला दर्ज किया गया।

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