Shri ganganagar छात्रा से छेड़खानी के दोषी युवक को 3 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

राजस्थान न्यूज डेस्क, कोर्ट ने छात्रा से छेड़खानी के दोषी युवक को तीन साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी गुगनदीप के बेटे सोहनलाल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला विशेष पॉक्सो कोर्ट नंबर-1 ने मंगलवार को सुनाया।
गुगनदीप के खिलाफ घुमुड़वाली थाने में 4 साल 6 महीने पहले मामला दर्ज हुआ था। विशेष लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रूपाना के मुताबिक आरोपी के खिलाफ गांव की एक लड़की ने 12 जुलाई 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था. पिता के पास मामला दर्ज कराने आई युवती का आरोप है कि वह गांव के स्कूल में पढ़ती है.
जब वह स्कूल जाती है तो गुगनदीप का बेटा सोहनलाल उसे परेशान करता है। 11 जुलाई को वह छुट्टी पर घर जा रही थी। फिर आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकत की। उसे पकड़कर घर ले जाने का प्रयास किया। शोर मचाने पर वह भाग गया।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पूर्व में भी उसके साथ तरह-तरह के दुष्कर्म कर चुका है। लेकिन जनभावना के डर से वह चुप रही। अदालत ने दोषी गगनदीप को आईपीसी की धारा 354 के तहत 3 साल के साधारण कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने और पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 7/8 के तहत 3 साल के साधारण कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
श्रीगंगानगर न्यूज डेस्क!!!