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Sawai madhopur नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को दस वर्ष का कठोर कारावास

Sawai madhopur नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को दस वर्ष का कठोर कारावास

राजस्थान न्यूज़ डेस्क  विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी रिंकू मीना पुत्र रामराज मीना निवासी जावेदशर थाना मानपुर जिला श्योपुर व किशन खटीक पुत्र रामसहाय निवासी शेरपुर थाना कोतवाली को दोषसिद्ध करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी रिंकू को धारा दस वर्ष का कठोर कारावास व पचास हजार जुर्माना, 366ए भादस के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना, धारा 363 भादस के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना, धारा 11(1)/12 पोक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार के जुर्माना से दण्डित किया है। वहीं आरोपी किशन को धारा 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास व पचास हजार रुपए जुर्माना, धारा 366ए भादस के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना, धारा 363 भादस के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया है।

पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की। पीड़ित ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 अगस्त 2017 को देर शाम लगभग 7-8 बजे के बीच उसकी नाबालिग पुत्री पचास हजार रुपए, पांच तोला सोने के जेवरात घर से लेकर आरोपी रिंकू पुत्र रामकरण मीना निवासी जोदेश्वर जिला श्योपुर (एम.पी.) हाल निवासी शेरपुर व किशन पुत्र रामसहाय खटीम निवासी शेरपुर बहला फुसलाकर भगाकर ले गए। नाबालिग के चाचा ने आरोपियों के गांव में जाकर बात की तो उन्होंने चार-पांच दिन में जहां भी होगी वहां से घर भेजने का भरोसा दिया। इसके बावजूद नाबालिग घर नहीं पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
सवाईमाधोपुर न्यूज़ डेस्क  

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