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Rewari 2 अलग-अलग मामलों में तीन हत्यारों को आजीवन कारावास
 

Rewari 2 अलग-अलग मामलों में तीन हत्यारों को आजीवन कारावास

हरियाणा न्यूज़ डेस्क, जिला सत्र न्यायाधीश विमल कुमार की अदालत ने जून 2020 में बावल के रसियावास गांव स्थित ईंट भट्ठे पर साथी मजदूर को ट्रैक्टर ड्राइववे से पीट-पीट कर मार डालने के आरोपी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने साथी कार्यकर्ता को चारपाई पर बैठने से परेशान कर उसकी पिटाई कर दी थी।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बावल पुलिस को दी गई शिकायत में यूपी के बांदा जिले के रहने वाले लक्ष्मण ने बताया था कि वह 10 साल से रसियावास गांव स्थित धर्म ईंट भट्ठे की झुग्गी में रह रहा है. उनके साथ बावल के नंगल उग्रा निवासी सोनू पुत्र दीपचंद भी रहता था। इसके अलावा जिला अलवर के किशनगढ़बास थाना के तहनोली गांव निवासी राजेंद्र भी वहीं रहता था.

घटना के मुताबिक 9 जून की रात करीब साढ़े 10 बजे सोनू आया और राजेंद्र की चारपाई पर बैठ गया. इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर राजेंद्र ने गुस्से में आकर सोनू पर पास पड़े ट्रैक्टर की लिफ्ट में इस्तेमाल की गई लार को उठाकर हमला कर दिया।

आरोपी ने सोनू के पेट और जांघ पर कई वार किए और उसे तड़प-तड़प कर छोड़ दिया। इस वजह से वह लंबे समय तक परेशान रहे। बाद में आरोपी राजेंद्र ने अपने भाई को बुलाया और घायल सोनू को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने सोनू को मृत घोषित कर दिया।

रेवाड़ी न्यूज़ डेस्क !!!
 

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