झारखण्ड न्यूज़ डेस्क, प्रेम प्रसंग में हत्या की घटना का अंजाम देने वाला अभियुक्त इटकी निवासी रकीबुल अंसारी को अपर न्यायायुक्त एसएम शहजाद की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त आठ महीने जेल की सजा काटनी होगी.
घटना को लेकर हुसैन के भाई हैदर अंसारी ने इटकी थाना में छह मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. घटना को अंजाम पांच मई को दिया गया था. हत्या करने के बाद हत्यारा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. पुलिस की पूछताछ में बताया था कि जिस लड़की से वह प्रेम करता था, उसी लड़की से हुसैन करने लगा था. वह लड़की अभियुक्त से दूर रहने लगी थी, जो उसे बरदाश्त नहीं हुआ. घटना के दिन मृतक हुसैन को पहले समझाने की कोशिश की, कि वह लड़की से दूर रहे. नहीं मानने पर चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी.
राँची न्यूज़ डेस्क !!!