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Raipur 1800 रुपए का अर्थदंड, राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा,किराना दुकान में चोरी कर आग लगाने वाले आरोपी को 7 वर्ष कैद
 

Raipur 1800 रुपए का अर्थदंड, राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा,किराना दुकान में चोरी कर आग लगाने वाले आरोपी को 7 वर्ष कैद

छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क, उरला स्थित किराना दुकान में चोरी करने और आग लगाने वाले आरोपी को 7 वर्ष का कारावास और 1800 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है. अर्थदंड का राशि नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. लोक अभियोजक मनोज वर्मा ने बताया कि बीरगांव निवासी सुमीत सारथी (20) वर्ष अपने नाबालिग के साथ मिलकर 27 अगस्त 2021 को उरला स्थित फनेन्द्र देवांगन के किराना दुकान में चोरी करने घुसा. इस दौरान गल्ले में रखा 5000 रुपए और सामानों की चोरी की. बाहर निकलने समय दुकान में आग लगा दी. इससे दुकान जलकर राख हो गई. दुकानदार ने शिकायत उरला थाने में की. पुलिस को बताया कि आगजनी से करीब 5 लाख का नुकसान हुआ है.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दुकान में लगे कैमरे की जांच की. आरोपी का पता चलने पर उसे हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की गई. जहां आरोपी ने चोरी व आगजनी करना स्वीकार किया. जांच के बाद उरला पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी पेश की. चतुर्थदस अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विभा पाण्डेय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 7 वर्ष के कारावास का फैसला सुनाया.
रायपुर न्यूज़ डेस्क !!!

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