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Noida  आम्रपाली के पूर्व निदेशक को नहीं मिल पाई जमानत
 

Noida  आम्रपाली के पूर्व निदेशक को नहीं मिल पाई जमानत


उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  करोड़ों रुपये की हेराफेरी के मामले में रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप के पूर्व निदेशक को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है.न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि तथ्य बताते हैं कि जमानत मिलने के बाद आरोपी के फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए आम्रपाली कंपनी के पूर्व ग्रुप डायरेक्टर अजय कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला आम्रपाली सिलिकॉन सिटी से जुड़ा है और दिल्ली पुलिस ने अनुभव जैन की शिकायत पर मामला दर्ज किया था.

जैन की शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने नोएडा अथॉरिटी की अनुमति के बिना आपराधिक साजिश के तहत आम्रपाली सिलिकॉन सिटी टावर जी-1 में 26 फ्लैट बेचे. इसके बाद जैन ने उक्त फ्लैटों के एवज में नवंबर 2011 में कंपनी को 6.60 करोड़ रुपये का पूरा और अंतिम भुगतान किया।

नोएडा न्यूज़ डेस्क
 

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