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Noida  सीईओ रितु माहेश्वरी के गिरफ्तारी वारंट पर रोक
 

Noida  सीईओ रितु माहेश्वरी के गिरफ्तारी वारंट पर रोक


उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  अवमानना के एक मामले में पेश नहीं होने पर नोएडा की सीईओ रितु माहेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी नो बेल ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की पीठ ने माहेश्वरी को तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि आईएएस अधिकारियों को अदालत के आदेशों का पालन करने में विफल रहने के लिए परिणाम भुगतने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था, आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आप नियम जानते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। यह रूटीन है, एक या अधिकारी को रोज आना होगा और अनुमति लेनी होगी। क्या बात है, आप कोर्ट के आदेशों का सम्मान नहीं करते हैं। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो परिणाम भुगतने होंगे।

आज मुख्य वकील मुकुल रोहतगी ने मामले को फिर से मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लाया। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारी हाईकोर्ट पहुंची थीं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. यह एक बड़ा मामला है जहां आधिकारिक महिला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश हुई, उसके वकील ने उसे पारित करने की अनुमति देने के लिए कहा, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे पेश होने और हिरासत में रखने का आदेश जारी किया। इस पर सीजेआई ने कहा, आदेश निलंबित है। कल मामले को सूचीबद्ध करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा की सीईओ रितु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती आदेश जारी किया। भूमि अधिग्रहण से जुड़े अवमानना मामले में माहेश्वरी के अदालत में पेश नहीं होने के बाद यह आदेश जारी किया गया है.

नोएडा न्यूज़ डेस्क
 

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