Samachar Nama
×

Muzaffarpur पुलिस की हीलाहवाली से आरोपितों को जमानत
 

Muzaffarpur पुलिस की हीलाहवाली से आरोपितों को जमानत


बिहार न्यूज़ डेस्क मोतीपुर में डकैती की साजिश रचने के आरोप में हथियार सहित गिरफ्तार दो अपराधियों पर अभियोजन की मंजूरी से पुलिस अदालत में पेश नहीं हो सकी. इसलिए कोर्ट ने दोनों आरोपी अखिलेश कुमार उर्फ बुधन और अरविंद कुमार को जमानत दे दी.

नियमानुसार अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के साथ ही पुलिस को अभियोजन पक्ष से डीएम की मंजूरी भी लेनी होती है. इसी के आधार पर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के खिलाफ कोर्ट में केस शुरू होता है. अभियोजन की स्वीकृति के बिना अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। हाल ही में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन की मंजूरी लिए बिना कई मामलों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. मोतीपुर थानेदार अनिल कुमार ने 27 अगस्त 2021 को कोदरिया पुल के पास से अखिलेश और अरविंद को अवैध हथियारों और गोलियों के साथ गिरफ्तार किया. गिरफ्तार दोनों युवकों के पास से अवैध हथियार भी मिले. आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस फरार हुए दोनों बाइक सवारों की शिनाख्त नहीं कर पाई है। एसएसपी ने कहा कि मामले की समीक्षा की जाएगी।

मुजफ्फरपुर न्यूज़ डेस्क 
 

Share this story