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Moradabad हमले के दोषी को एक वर्ष की सजा
 

Moradabad हमले के दोषी को एक वर्ष की सजा


उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  दो दशक पुराने इस जानलेवा हमले में दोषी को एक साल की सजा सुनाई गई है। मामले में अपर न्यायिक दंडाधिकारी दानवीर सिंह की अदालत ने हमलावर को दोषी करार दिया. मामला मुंडापांडे में फरवरी 2002 का है। खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में वादी कुंवर पाल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि उसका छोटा भाई छोटे लाल अपने खेत में पानी दे रहा था, तभी पास के खेत में काम कर रहे कल्लू ने मारपीट शुरू कर दी.

उस पर मेड़ तोड़ने का आरोप लगाते हुए उस पर फावड़े से हमला कर दिया। इस हमले में भाई बुरी तरह घायल हो गया। इस संबंध में एपीओ पवन कुमार पांडेय ने बताया कि मामले की सुनवाई एसीजेएम कोर्ट में हुई. कोर्ट में आरोप सही पाए जाने पर कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई।

मुरादाबाद न्यूज़ डेस्क
 

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