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Mathura पत्नी की हत्या करने वाले पति को सात वर्ष की सजा

Mathura पत्नी की हत्या करने वाले पति को सात वर्ष की सजा

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या करने वाले पति को अपर जिलाजज अष्टम ने सात वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी द्वारा की गई।


कस्बा ओल में रहने वाले घनश्याम पुत्र पिलुआ ने 3 अप्रैल 2015 की रात अपनी पत्नी ममता को चाकुओं से गोद दिया। गंभीर चोटें और अत्याधिक रक्तस्राव होने के कारण ममता की मौत हो गई थी। मृतका के पिता चोखो पुत्र अंगा निवासी सरानीखेरा धौलपुर राजस्थान ने अगले दिन पति घनश्याम के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने घनश्याम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। हत्या के इस मामले की सुनवाई अपर जिलाजज अष्टम संजय चौधरी की अदालत में हुई। अदालत ने घनश्याम को पत्नी ममता की हत्या का दोषी करार दिया। एडीजीसी मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया कि अदालत ने घनश्याम को सात वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। घनश्याम गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मथुरा न्यूज़ डेस्क

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