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Kanpur नौबस्ता में विवाहिता की मौत में पति को सजा

Kanpur नौबस्ता में विवाहिता की मौत में पति को सजा

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  दहेज हत्या के मामले में पति को आठ साल की सजा सुनाई गई। नौबस्ता में लगभग साढ़े सात पहले हुई विवाहिता की मौत के मामले में पति व ससुर को नामजद किया था। ससुर की जेल में मौत हो चुकी है।


फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हरेंद्र कुमार ओझा ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हंसपुरम नौबस्ता निवासी अरविंद कश्यप को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अरविंद पर 7000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया। एडीजीसी हरिशंकर शुक्ला के मुताबिक हंसपुरम नौबस्ता निवासी अरविंद कश्यप की शादी बाबू कश्यप की बेटी पूजा से 13 जून 2010 को हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने बाइक व 50 हजार की मांग शुरू कर दी। 10 जनवरी 2015 को बेटी को जला दिया। पिता बाबू कश्यप ने अरविंद व पूजा के ससुर मैकू लाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पिता व पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। पिता की 2019 में जेल में मौत हो गई।

कानपूर न्यूज़ डेस्क

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