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Jhansi  सर्वोच्च न्यायालय ने डीएम को किया तलब

केंद्र ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संधावालिया की नियुक्ति को अधिसूचित किया

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   तालबेहट ब्लाक प्रमुख पद के चुनाव का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है. हाईकोर्ट से हारे राजदीप की याचिका को स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आगामी 27 तारीख को निरस्त 06 मतों के साथ जिलाधिकारी को तलब किया है. जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन निर्धारित प्रक्रिया में जुटा रहा.

वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव के दौरान तालबेहट ब्लाक प्रमुख पद के लिए मतदान हुआ था. इसमें 83 वोट पड़े थे. विजय सिंह गोलू राजा को 39 और राजदीप सिंह को 38 वोट मिले थे. वहीं 06 मत अवैध घोषित हुए थे. एक मत से चुनाव में पराजित राजदीप सिंह ने जिला न्यायालय में अवैध घोषित छह मतों को पुन: गिने जाने के लिए अपील की थी. इसके बाद दोनों पक्ष हाईकोर्ट गए थे.

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई उपरान्त चार माह में आदेश पारित करने के डायरेक्शन दिए थे. सहायक निर्वाचन अधिकारी समर सिंह ने कोषागार के डबल लाख में रखी मतपेटी निकलवाई और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग डेढ़ बजे जनपद न्यायालय पहुंचे. दो बजे जनपद न्यायाधीश के आदेश पर वीडियोग्राफी के बीच जिला एवं सत्र न्यायालय में मतपेटी को खोलकर उसमें रखे अमान्य मतों की गिनती कराई गई. कुल छह मतों में से पांच मत अमान्य पाए गए जबकि 01 मत मान्य माना गया.

यह वोट याचिकाकर्ता राजदीप के पक्ष में गया. इस तरह चुनाव परिणाम में दोनों प्रत्याशियों विजय सिंह व राजदीप के वोट 39-39 बराबर हो गए. इन परिस्थितियों में जनपद न्यायाधीश ने पर्ची के माध्यम से चुनावी हार जीत के फैसले का निर्णय लिया. जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई.

वीडियोग्राफी के बीच पर्चियों को डिब्बे में डाला गया. फिर न्यायिक अफसर ने एक पर्ची उठाई और मौजूद सभी के उसको खोला गया. पर्ची में विजय सिंह का नाम आने के बाद न्यायालय ने क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवार्चन नियमावली के सेक्शन 43 के शेड्यूल्ड-2 के क्लाज- 4 में दी गई चुनावी व्यवस्था के तहत राजदीप को विजयी घोषित कर दिया था.

इस फैसले के खिलाफ विजय सिंह गोलू राजा ने हाईकोर्ट में अपील की और न्यायालय ने 28 नवम्बर को उनके पक्ष में निर्णय दिया और विजय सिंह ने फिर से ब्लाक प्रमुख पद संभाल लिया. हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ राजदीप ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया. जिसकी सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आगामी 27 तारीख को अमान्य छह मतों के साथ जिलाधिकारी को तलब किया है. इसकी जानकारी मिलते ही जिला पंचायत राज अधिकारी दिल्ली रवाना हो गए तो वहीं प्रशासन निर्धारित प्रक्रिया में जुट गया है. इस घटनाक्रम से जनपद की सियासत भी गरमा गयी है.

 

 

झाँसी  न्यूज़ डेस्क

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