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Jamshedpur दुर्गा पूजा पंडालों को बिना मेले, श्रद्धालुओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फैंसी लाइट व विसर्जन जुलूस के अनुमति

Jamshedpur दुर्गा पूजा पंडालों को बिना मेले, श्रद्धालुओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फैंसी लाइट व विसर्जन जुलूस के अनुमति

अक्टूबर में होने वाले और झारखंड में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक माने जाने वाले दुर्गा पूजा उत्सव के लिए, सरकार ने कुछ प्रतिबंधों के साथ पूजा पंडालों के निर्माण की अनुमति दी है.

पंडाल में भक्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा और पंडाल में एक समय में पंडाल की क्षमता के 50% से अधिक या 25 व्यक्तियों से अधिक (जो भी कम हो) का जमावड़ा नहीं हो सकता है। मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम पिछले साल की तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

दुर्गा प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी और पंडालों में कोई प्रवेश द्वार या स्वागत द्वार नहीं होगा। थीम आधारित पंडालों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और उन्हें तीनों तरफ से घेरना होगा। भोगों का वितरण भी प्रतिबंधित कर दिया गया है और पूजा समिति को मेहमानों को निमंत्रण पत्र वितरित करने की अनुमति नहीं दी गई है। केवल पंडालों के लिए आवश्यक रोशनी की अनुमति दी गई है और फैंसी लाइटिंग प्रतिबंधित है। दुर्गा पूजा पंडालों के पास विसर्जन जुलूस और फूड स्टॉल या वेंडर लगाने पर रोक के साथ नाबालिगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है.

मूर्तियों का विसर्जन जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर ही किया जाएगा तथा पंडाल में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के किसी भी समय नहीं रहेगा। इस बीच, लगभग डेढ़ साल के बाद, सभी स्कूलों में माध्यमिक कक्षाओं (कक्षा छह और आठ) के लिए ऑफ़लाइन कक्षाओं के साथ-साथ कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी वर्षों के लिए ऑफ़लाइन कक्षाओं की अनुमति दी गई है।

सभी खेल गतिविधियों को दर्शकों के बिना आयोजित करने की अनुमति दी गई है।

वहीं बार और रेस्टोरेंट को रात 11 बजे तक खोलने की इजाजत होगी।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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