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Rajasthan में प्राइवेट स्‍कूल में RTE के तहत एडम‍िशन लेने वाले बच्‍चों की फीस नहीं दे रही सरकार, श‍िक्षा मंत्री ने द‍िया जवाब

Rajasthan में प्राइवेट स्‍कूल में RTE के तहत एडम‍िशन लेने वाले बच्‍चों की फीस नहीं दे रही सरकार, श‍िक्षा मंत्री ने द‍िया जवाब

राजस्थान विधानसभा में टोडाभीम से कांग्रेस विधायक घनश्याम ने निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या के बारे में पूछा। स्कूलों को किए गए भुगतान के बारे में भी पूछा गया। घनश्याम ने सदन को बताया कि कई स्कूलों से शिकायतें मिली हैं कि सरकार ने निजी स्कूलों को भुगतान नहीं किया है, जिसके कारण स्कूलों ने प्रवेश लेना बंद कर दिया है। क्या आप ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस पर प्रतिक्रिया दी।

आरटीई के तहत 900 करोड़ रुपये का भुगतान
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान की मौजूदा सरकार ने आरटीई के तहत 900 करोड़ रुपए दिए हैं। पिछली सरकार ने भुगतान नहीं किया। 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 के लिए भुगतान नहीं किया गया। हमने यह भुगतान कर दिया है। हम भी इसके लिए भुगतान कर रहे हैं. इसके बाद कांग्रेस विधायक घनश्याम ने पूछा कि ये बच्चे कौन थे और क्या निजी स्कूल ने आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। मदन दिलावर ने जवाब दिया कि यह अव्यावहारिक है।

"आरटीई के नाम पर स्कूलों में हो रही है धोखाधड़ी"
कांग्रेस विधायक ने कहा कि आरटीई के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। बच्चे वहाँ नहीं हैं. निजी स्कूल बच्चों का नामांकन करते हैं। लेकिन बच्चे वहां नहीं हैं। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। सीबीओ इसकी पुष्टि कर रहा है। जांच और सत्यापन के बाद बच्चों को भर्ती किया जाता है। यह निश्चित है कि बच्चों का प्रतिशत कम हो सकता है। वे जो कर रहे हैं, वह नहीं हो रहा है।

25 प्रतिशत बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 24 प्रतिशत छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रवेश प्रक्रिया नर्सरी से कक्षा 1 तक शुरू होती है। प्रवेश मिलने के बाद छात्रों को 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन छात्रों की फीस राज्य सरकार द्वारा निजी स्कूलों को दी जाती है। सरकार ने राशि तय कर दी है। इसका भुगतान सीधे स्कूलों को किया जाता है।

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