Jaipur मानसरोवर मेट्रो से रीको फ्लाईओवर तक कब्जोंपर पुनर्विचार नहीं, अतिक्रमण तो हटेगा: कोर्ट
राजस्थान न्यूज़ डेस्क सांगानेर रोड पर मानसरोवर मेट्रो से रीकाे फ्लाईओवर के बीच पब्लिक रोड पर अतिक्रमणों को 3 महीने मेें हटाने को कहा था। व्यापार मंडल के अधिवक्ता आशीष शर्मा ने कहा अदालत ने आदेश से पहले प्रभावित व्यापार मंडल का पक्ष सुना ही नहीं। इसलिए उनका पक्ष भी सुना जाए। प्रार्थी बाबूलाल शर्मा के अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा जेडीए ने अभी तक आदेश का पालन नहीं किया है और रोड से अतिक्रमणों को नहीं हटाया है।
जबकि जेडीए को 6 दिसंबर को अदालत में पालना रिपोर्ट पेश करनी है।
जयपुर| हाईकोर्ट ने न्यू सांगानेर रोड पर मानसरोवर मेट्रो से रीकाे फ्लाईओवर के बीच पब्लिक रोड पर सात किमी में अतिक्रमण के मामले में दिए पूर्व फैसले में दखल से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा रोड की चौड़ाई पर नहीं जा रहे हैं। अदालत का आदेश अतिक्रमण हटाने का था, चाहे रोड की चौड़ाई 200 फीट है या नहीं। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व एमके गोयल ने यह निर्देश न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल मानसरोवर की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए दिया। याचिका में अदालत के जुलाई 2021 में दिए आदेश में पुनर्विचार का आग्रह किया था
जयपुर न्यूज़ डेस्क