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क्या सरकार को अपनी एजेंसी पर भरोसा नहीं? एसआई भर्ती परीक्षा पर जानें हाईकोर्ट ने पूछे क्या सवाल

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प्रदेश में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार ने मामले में चल रही एसआईटी जांच का हवाला देते हुए फिलहाल भर्ती परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। इधर, सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट ने सरकार से बड़ा सवाल पूछा कि क्या आपको अपनी ही एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, जबकि मंत्रियों, एसआईटी समेत एजेंसियों की एक उपसमिति ने भर्ती परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की है।

क्या सरकार को अपनी ही एजेंसी पर भरोसा नहीं है?
एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच सरकार की ओर से जवाब पेश करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि फिलहाल एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़े मामले की जांच एसआईटी कर रही है, हम आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हम इस समय इस भर्ती को रद्द नहीं कर सकते। इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने पूछा कि क्या सरकार को अपनी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि एसआईटी और मंत्रियों की उपसमिति ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की थी। इस दौरान अपर महाधिवक्ता ने अपने जवाब में कहा कि राय को सिर्फ राय के रूप में देखा जाना चाहिए।

महाधिवक्ता ने पूछा, "याचिकाकर्ताओं को गुप्त दस्तावेज कहां से मिल रहे हैं?"
मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आपको ये दस्तावेज कहां से मिलते हैं? यह एक गोपनीय दस्तावेज है, सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है तथा यह दस्तावेज सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच हुई बातचीत की जानकारी उन्हें कैसे मिली? इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को भी अपना जवाब दाखिल करने को कहा। सरकार की ओर से आपत्ति जताई गई है कि जिस तरह से आवेदक दस्तावेज जारी कर रहे हैं, उससे जांच प्रभावित हो सकती है।

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