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Haridwar पत्नी की हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी रद्द
 

Haridwar पत्नी की हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी रद्द

उत्तराखंड न्यूज़ डेस्क, हाईकोर्ट के चौथे जज रितेश कुमार श्रीवास्तव ने पत्नी की गला घोंटने के मामले में आरोपी प्रमोद की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

लोक अभियोजक नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2020 में कोतवाली नगर इलाके में सुनीता की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद कोतवाली हरिद्वार पुलिस ने हरिद्वार काशीपुरा निवासी बारुमल पुत्र प्रमोद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. हाईकोर्ट के चौथे जज रितेश कुमार श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी प्रमोद की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

हरिद्वार न्यूज़ डेस्क!!!

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