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Gurgaon हरेरा ने वाटिका बिल्डर के प्रोजेक्ट में खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई
 

Gurgaon हरेरा ने वाटिका बिल्डर के प्रोजेक्ट में खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई


हरियाणा न्यूज़ डेस्क,  रेरा अधिनियम की अवहेलना करने पर हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) ने वाटिका बिल्डर के वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 प्रोजेक्ट में खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया है. वाटिका प्रोमोटर ने इस प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा सरकार से वर्ष 2013 में लाइसेंस प्राप्त किया था और उसके बाद अगस्त 2022 में हरेरा में पंजीकरण के लिए आवेदन किया जिसमें नियमानुसार कई दस्तावेजों और पंजीकरण फीस पूरी नही भरने की कमी पाई गई. इसे देखते हुए ये कार्रवाई की गई है.

हरियाणा में रेरा का गठन जुलाई 2017 में हो गया था ,उसके बावजूद भी वाटिका प्रमोटर ने हरेरा में समय पर पंजीकरण करवाना उचित नही समझा और आवेदन करने में भी लगभग पांच साल की देरी की, वह भी अधूरे दस्तावेजों के साथ. इस अनियमितता और ढिलाई को हरेरा ने गंभीरता से लिया है और अब वाटिका प्रमोटर को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि क्यों ना उसके द्वारा लिए गए पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदन निरस्त कर दिया जाए. हरेरा के चेयरमैन डॉ. के के खंडेलवाल ने कहा कि यदि कोई प्रमोटर अधिनियम की धारा-3 में दिए गए प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित करने का प्रावधान है. जो अचल संपत्ति परियोजना की अनुमानित लागत का दस प्रतिशत तक हो सकता है. उन्होंने बताया कि प्राधिकरण अधिनियम-2016 की धारा 5 (1) (बी) के तहत प्राधिकरण को अधिकार है कि वह आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ऐसे आवेदनों को अस्वीकार कर सकता है जो अधिनियम या उसके तहत नियमों या विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है. आवेदन को अस्वीकार करने के कारण भी लिखित में दर्ज किए जाएंगे.

गुडगाँव न्यूज़ डेस्क !!!
 

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