
उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क दंपति समेत तीन लोगों ने खनन के कार्य में साझेदारी का झांसा देकर एक व्यक्ति से साढ़े 12 लाख रुपये हड़प लिए. एक अन्य मामले में डेढ़ करोड़ में मकान का सौदा कर दस लाख रुपये ऐंठ लिए गए. दोनों मामलों के पीड़ितों ने संबंधित थाने में केस दर्ज कराया है. पुलिस जांच कर रही.
पैरामाउंट सिंफनी सोसाइटी निवासी दिनेश कुमार ने बताया कि एक परिचित ने 2023 में उनकी मुलाकात गुरुग्राम सेक्टर-57 स्थित फ्रीडम पार्क लाइफ निवासी आशीष मांडीवाल, उनकी पत्नी सुमन और भाई अभिषेक निवासी सेक्टर-82 बडोली फरीदाबाद से कराई थी. तीनों ने उन्हें बताया कि अर्थ इंडिया ग्लोबल उनकी फर्म है. उत्तराखंड के माइंस एंड जियोलॉजी विभाग ने फर्म को रामपुर रायघाटी हरिद्वार में खनन की अनुमति दी है. इस कार्य में रोजाना 50 लाख रुपये का लाभ होगा.
पीड़ित मुताबिक, तीनों ने उनसे कहा कि अगर वह उन्हें साढ़े 12 लाख रुपये देते हैं तो वह 10 फीसदी का हिस्सेदार बना लेंगे. इस पर पीड़ित ने रकम दे दी. जून 2024 तक उन्होंने खोजबीन की तो पता चला कि खनन की स्वीकृति नहीं है. धोखाधड़ी का पता लगने पर उन्होंने रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने साफ इनकार कर दिया. थक-हारकर पीड़ित ने डीसीपी ग्रामीण को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई.
एसीपी वेव सिटी लिपि नगायच का कहना है कि एंटी फ्रॉड सेल की जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है.
साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित मेन श्यामपार्क निवासी व्यक्ति ने दंपति पर 10 लाख रुपये हड़पने और मकान का सौदा दूसरे से करने का आरोप लगाया है. मामले में पुलिस आयुक्त के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है.
साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित मेन श्याम पार्क मे रहने वाले मुनेंद्र पुलिस को दी गई शिकायत में बताया है कि उन्होंने श्यामपार्क में ही रहने वाले सिद्धार्थ मुखर्जी और उनकी पत्नी से लगभग चार माह पूर्व 110 वर्ग गज में बने दो मंजिला मकान खरीदने का सौदा सवा करोड़ रुपये में किया था. पीड़ित ने इस दौरान एडवांस के तौर पर आरोपियों को आरटीजीएस के माध्यम से 10 लाख रुपये भी ट्रांसफर कर दिए. आरोप है कि मकान की रजिस्ट्री के बारे में आरोपी पक्ष ने कोई जबाव नहीं दिया तो उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से उसे नोटिस भेजा. इसके बाद भी आरोपियों ने नोटिस का कोई जबाव नहीं दिया.
आरोप है कि अब वह आरोपी उक्त मकान का सौदा किसी और से कर रहे हैं. थाने में सुनवाई नहीं होने के चलते पीड़ित ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की. पुलिस आयुक्त के आदेश पर साहिबाबाद थाने में धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है. एसीपी साहिबाबाद रजनीश उपाध्याय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही. उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
गोरखपुर न्यूज़ डेस्क