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Bilaspur  नीट पीजी में एसटी सीट पर एससी अभ्यर्थी के दाखिले पर रोक
 

Bilaspur  नीट पीजी में एसटी सीट पर एससी अभ्यर्थी के दाखिले पर रोक


छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क, हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीट पर अनुसूचित जाति (एससी) को दाखिला देने पर  रोक लगा दी. इसके बाद राज्य सरकार ने हरकत में आकर पूर्व के आदेश को निरस्त कर नियमानुसार एडमिशन का आदेश पारित कर दिया.
डॉ. विशाल कुमार ने वकील प्रतीक शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी. इसमें उन्होंने डीएमई के जारी किए गए आदेश को चुनौती दी, जिसमें शंकराचार्य साइंस ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट भिलाई में डॉक्टर नवीन पहाड़ी को पीडियाट्रिक्स एमडी कोर्स में शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व सीट पर

एडमिशन देने का आदेश किया था. जबकि डॉक्टर नवीन पहाड़ी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के कैंडिडेट हैं. नीट पीजी 2022 के एग्जाम में याचिकाकर्ता को 174 अंक प्राप्त हुए और डॉक्टर नवीन पहाड़ी को 173 अंक प्राप्त हुए.
याचिकाकर्ता नें अनुसूचित जनजाति कैटेगरी का होने के करण अपने ऑप्शन में पीडियाट्रिक्स एमडी की सीट का विकल्प भरा था. इस आधार पर याचिकाकर्ता को पात्र भी घोषित किया गया था. इसके बाद भी मेरिट लिस्ट में बिना किसी कारण के शेड्यूल ट्राइब की सीट पर शेड्यूल कास्ट उम्मीदवार को एडमिशन देने का आदेश जारी किया गया. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद डॉ नवीन पहाड़े को श्री शंकराचार्य इंस्टिट्यूट में एडमिशन दिए जाने पर रोक लगा दी और मामले को सुनवाई के लिए तय कर दिया.कोर्ट द्वारा उक्त आदेश दिए जाने के पश्चात राज्य सरकार तुरंत हरकत में आई एवं आदेश पारित करते हुए पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया.

बिलासपुर न्यूज़ डेस्क !!!

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