उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क बिजली के सामान की सप्लाई करने वाली गुजरात की एक कंपनी से हवाई सेवा के लाभ लेने के आरोप में संतकबीरनगर के पूर्व एक्सईएन संजय कुमार सिंह पर कार्रवाई की गई थी. विभागीय जांच में उन्हें कदाचार का दोषी पाते हुए एक्सईएन से पदावनत कर एसडीओ बना दिया था. इसके बाद संजय ने हाईकोर्ट की शरण ली. प्रयागराज हाईकोर्ट ने विभागीय दंड को अवैध करार देते हुए उन्हें फिर से एक्सईएन के पद पर बहाली करने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि जांच के दौरान संजय सिंह बस्ती ऑफिस से संबद्ध कर दिए गए थे.
हाईकोर्ट प्रयागराज ने आदेश में कहा है कि कर्मचारी को बड़ा दंड देने से पूर्व पूरी जांच प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए. सबूतों के आधार पर आरोप साबित किए बगैर पदावनति जैसा बड़ा दंड नहीं दिया जा सकता है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अधिशासी अभियंता संजय कुमार सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम बस्ती में कार्यरत अधिशासी अभियंता को प्रबंध निदेशक द्वारा दो इंक्रीमेंट रोकने व परिनिंदा करने और चेयरमैन द्वारा बिना जांच प्रक्रिया अपनाए पदानवत कर सहायक अभियंता बनाने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है. इसके अलावा याची को नियमित वेतन के साथ तत्काल अधिशासी अभियंता के पद पर बहाल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि विभाग जांच करता है तो बकाया वेतन उसके परिणाम पर निर्भर करेगा और यदि जांच नहीं करता तो याची बकाया वेतन पाने का हकदार होगा.
गौरतलब है कि संजय कुमार सिंह वर्तमान में हरदोई में तैनात हैं.
खौरहवा में अधिवक्ता के घर में हुई चोरी
कोतवाली थानाक्षेत्र स्थित खौरहवा में अधिवक्ता के खाली घर को चोर खंगाल ले गए. इस मामले में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस को दी तहरीर में अधवक्ता कौशलेंद्र पुत्र चंद्रभान निवासी रक्शा थाना लालगंज ने बताया कि अपना मकान बनाकर खौरहवा में रहते हैं. 10 को पूरे परिवार के साथ पैतृक गांव रक्सा चला चला गया. 25 को वापस लौटा तो देखा कि घर के अंदर का सारा सामान अस्त व्यस्त था. आलमारी में रखा सारा सामान चोरी हो गया था. आलमारी में 50 हजार रुपये नगद, सोने की तीन अंगूठी, सोने की चेन, चांदी का 400 ग्राम सिक्के, 60 हजार की स्मार्ट वाच, चांदी का पायल, बिछुआ गायब हो गया.
बस्ती न्यूज़ डेस्क