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Basti पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद

 Basti पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश अंकिता दूबे की अदालत ने हत्या के एक मामले में पति को उम्रकैद व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी।


मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मानपुर का है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रदीप ओझा ने अदालत को बताया कि हर्रैया थाना क्षेत्र के सर्रैया गांव निवासी सतिराम ने तहरीर देकर कहा था कि मानपुर गांव निवासी अरूण तिवारी ने वर्ष 2012 में उनकी पुत्री अर्चना से कोर्ट मैरिज किया था। 20 सितंबर 2017 को पति अरूण व उनकी पुत्री अर्चना में विवाद हो गया था। अरूण ने पत्नी की गला दबा कर हत्या कर दिया। पुलिस ने हत्या के मामले में पति के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।

बस्ती न्यूज़ डेस्क

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