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Banswara में अवैध मादक पदार्थ की कमाई से अर्जित करीब डेढ़ करोड़ की चल-अचल संपत्ति फ्रीज, ये रहा पूरा मामला

Banswara में अवैध मादक पदार्थ की कमाई से अर्जित करीब डेढ़ करोड़ की चल-अचल संपत्ति फ्रीज, ये रहा पूरा मामला

बांसवाड़ा जिले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थ जब्त किए हैं, जो मादक पदार्थ तस्करों द्वारा तस्करी के जरिए हासिल किए गए थे। लगभग 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली गई है। उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राजेश मीना के निर्देशन एवं जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के मार्गदर्शन में खमेरा थानाधिकारी रमेश चंद्र सेन को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ (1) के तहत अवैध मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आरोपियों द्वारा अवैध मादक पदार्थ व्यापार से प्राप्त आय से क्रय की गई सम्पत्तियों को फ्रीज करने के लिए वित्तीय जांच करने के विशेष निर्देश दिए गए थे।

अग्रवाल ने बताया कि 5 दिसम्बर 2024 को लोहारिया थानाधिकारी शिशुपाल सिंह ने नाकाबंदी के दौरान कार सवार एक युवक के कब्जे से 1 किलो 223 ग्राम अफीम जब्त की थी। इस मामले में आरोपी अभिषेक पुत्र सुरेश शर्मा निवासी बोरी, रठांजना थाना, प्रतापगढ़ के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी अभिषेक शर्मा और उसके पिता सुरेश शर्मा पुत्र गोरधन शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया।

इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अग्रवाल ने अभिषेक शर्मा व उसके पिता सुरेश शर्मा द्वारा मादक पदार्थ तस्करी के जरिए अर्जित की गई आर्थिक संपत्तियों की जांच के लिए खमेरा थानाधिकारी सेन के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की। विशेष टीम ने दोनों आरोपियों द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित अचल व चल सम्पत्तियों की जांच की तथा अवैध सम्पत्तियों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध किया।

वित्तीय जांच में पता चला कि आरोपी अभिषेक, सुरेश शर्मा और सुरेश की पत्नी कांता के नाम से प्रतापगढ़ में एक व्यावसायिक रिसॉर्ट बनाया गया था, जिसका आरजी नंबर 206/1212, क्षेत्रफल 0.21 हेक्टेयर, पटवार हल्का भुवासिया प्रतापगढ़ है। आरोपियों द्वारा अर्जित अचल एवं चल सम्पत्तियों का बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ 44 लाख रूपये है।

वित्तीय जांच के बाद एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ (1) के तहत उपरोक्त संपत्ति को फ्रीज करने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक सफेमा (एफओपी) एवं एनडीपीएस अधिनियम, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया गया। प्राधिकार द्वारा आरोपियों को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, संपत्ति को जब्त करने के प्रस्ताव को 25 फरवरी, 2015 को मंजूरी दे दी गई। अधिकारियों के आदेश के बाद बुधवार को थानाधिकारी खमेरा सेन ने आरोपी की संपत्ति जब्त करने का बोर्ड लगा दिया।

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