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Allahabad हत्या में बाल अपचारी को उम्रकैद, अर्थदंड

Dhanbad छोटे भाई की हत्या में बड़े भाई समेत 4 को उम्रकैद

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   टप्पल के जैदपुरा गांव में नौ साल पहले हुई हत्या और हमला के मामले में बाल अपचारी को एडीजे पाक्सो प्रथम राजीव शुक्ला की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. यह घटना 21  2016 की है. वादी मुकदमा के अनुसार शौच करने जंगल गईं परिवार की महिला व बेटी गांव की संजू देवी व उसके बेटे अचल ने मारपीट कर कपड़े फाड़कर बेइज्जत किया. शिकायत करने पर गांव के आरोपी पक्ष ने उग्र होकर फायरिंग की. इस हमले में वादी के भाई पवन की मौत हो गई और उनकी भाभी घायल हो गईं. इस मामले में पहले ही पांच दोषियों को सजा दी जा चुकी थी. लेकिन 17 साल छह माह के बाल अपचारी के किशोर न्यायालय से केस आने के बाद उस पर ट्रायल चला. अदालत ने साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर उसे मानसिक रूप से एकराय होकर हत्या व हमले में शामिल होने का दोषी पाकर उम्रकैद और 22 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. 11 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं.

दुष्कर्म के प्रयास में पांच साल कैद

सिविल लाइन क्षेत्र में 2020 में साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एडीजे पाक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने आरोपी नौरंगाबाद निवासी ई-रिक्शा चालक महेश चंद्र को पांच साल कैद और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. बच्ची की मां की तहरीर पर दर्ज इस मामले में बच्ची ने अपनी पीड़ा जाहिर की थी. महेश चंद्र उसे मैरिस रोड स्थित स्कूल में छोड़ने व घर लाने का काम करता था. पांच  को दुष्कर्म का प्रयास किया. साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी को सजा सुनाते हुए 15 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए.

 

 

इलाहाबाद न्यूज़ डेस्क

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