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Aligarh चेक बाउंस में एक साल की सजा व 18 लाख का जुर्माना

Aligarh चेक बाउंस में एक साल की सजा व 18 लाख का जुर्माना

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क चेक बाउंस के एक मामले में एक साल की सजा और 18 लाख रुपये जुर्माने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी प्रमेंद्र जैन के अनुसार जरारा खैर के पेट्रोल पंप व्यापार से जुड़े मुख्तार सिंह की ओर से भुजपुरा की नीलम सिंह के खिलाफ 12 फरवरी 2014 को न्यायालय में 15 लाख के चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि वर्ष 2013 में चेक दिया गया। बाद में वह बाउंस हो गया। अब रुपये नहीं मिल रहे।

इस मामले में 2019 में निचली अदालत ने एक साल व 18 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बाद में नीलम सिंह ने इसके खिलाफ अपर सत्र न्यायालय में अर्जी दायर की। अब अपर सत्र न्यायालय ने भी निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए एक साल सला 18 लाख रुपया जुर्माना नियत किया है। जिसमें से 50 हजार रुपये सरकारी कोष में जमा कराया जाएगा। यह फैसला एडीजे—12 सिद्धार्थ सिंह के न्यायालय से सुनाया गया है।

अलीगढ न्यूज़ डेस्क

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