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Agra  ई-रिक्शा के नए पंजीयन होंगे,चरित्र प्रमाण पत्र जरूरी

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उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  मंडलायुक्त ने संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में कहा कि ई-रिक्शा और ई-आटो को हाईकोर्ट से अनुमति मिल गई है. उन्होंने कहा कि अब जल्द से जल्द पंजीयन शुरू कराए जाएं. उन्होंने यह भी कहा कि यात्री वाहनों के परमिट के लिए चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा. मंडलायुक्त ने ट्रैफिक, एआरडीओ, नगर निगम और विकास प्राधिकरण की कमेटी बनाने का निर्देश दिया.

बैठक में बताया गया कि जनपद आगरा और मथुरा में मुख्य मार्गों पर जाम की विकराल स्थिति को देखते हुए पूर्व में प्रतिबंधित किए गए नए ई-रिक्शा और ई-ऑटो के पंजीयन पर ई-रिक्शा, ई-ऑटो विक्रय करने वाले डीलरों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं. सुनवाई में उच्च न्यायालय ने नवीन पंजीयन प्रतिबंध आदेशों को निरस्त कर दिया है. मंडलायुक्त ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दोनों जनपदों में ई-रिक्शा और ई-ऑटो के सतत पंजीयन की अनुमति देने को निर्देश दिए.

सभी सिटी बसों में सीसीटीवी कैमरा

बैठक में यह भी बताया गया कि सभी सिटी बसों में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए गए हैं. प्राधिकरण द्वारा पिछले 10 महीनों में आगरा मंडल में जारी किए गए नए परमिट, परमिट नवीनीकरण, वाहन प्रतिस्थापन और परमिट निरस्तीकरण का विवरण प्रस्तुत किया गया. इसमें बताया गया कि मंडल में कुल 1126 नए ऑटो-रिक्शा परमिट जारी किए गए हैं, 730 परमिट का नवीनीकरण हुआ है.

अलग रूट निर्धारित होंगे

मंडलायुक्त ने कहा कि चारों विभागों की कमेटी जाम की स्थिति, ट्रैफिक कंट्रोल, आमजन की सुविधा और नए परमिटों को देखते हुए सभी ई-रिक्शा और ई-ऑटो के रूट का निर्धारण करेगी, उनके कलर कोडिंग, पार्किंग आदि की रिपोर्ट देगी. बैठक में ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों ने नए पंजीकरण के विरोध में अपना पक्षरखा.

 

 

आगरा न्यूज़ डेस्क

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