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कब पड़ती है पैन कार्ड सरेंडर करने की जरूरत,जान लें आयकर विभाग का एक्‍शन

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बिज़नस न्यूज़ डेस्क,आधार की तरह पैन कार्ड भी एक जरूरी डॉक्‍यूमेंट है. बैंक अकाउंट ओपन कराने से लेकर इनकम टैक्‍स फाइल करने तक इसकी जरूरत पड़ती है. लेकिन पैन कार्ड में किसी तरह की गलती हो या फिर आपके पास एक से ज्‍यादा पैन कार्ड हों, तो आप क्‍या करेंगे? ऐसे में आप पैन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं. जानिए किन स्थितियों में पैन कार्ड को सरेंडर करने की जरूरत पड़ती है और इसे सरेंडर करने का तरीका क्‍या है.

कब सरेंडर करना जरूरी है पैन कार्ड
अगर आपके पास एक से ज्‍यादा पैन कार्ड हों.
पैन कार्ड गुम हो गया हो.
अगर आपका पैन कार्ड आयकर विभाग ने डिएक्टिवेट कर दिया है. 
अगर आपका पैन कार्ड गलत जानकारी के साथ जारी हुआ है.
अगर आपका पैन कार्ड किसी कंपनी या फर्म का है और वो बंद हो गई है.
अगर पैन कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसकी मृत्यु हो गई है.
अगर आप भारत से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं.

एक से ज्‍यादा पैन कार्ड पर आयकर विभाग ले सकता है एक्‍शन
अगर आपके पास एक से ज्‍यादा पैन कार्ड हैं, तो इनमें से एक को आपको समय रहते जमा कर देना चाहिए क्‍योंकि अगर आयकर विभाग को इसकी खबर लग गई तो आप पर एक्‍शन लिया जा सकता है. आयकर विभाग के नियम के अनुसार अगर किसी व्‍यक्ति के पास दो पैन कार्ड हैं तो उस पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है या 6 महीने की न्‍यूनतम सजा काटनी पड़ सकती है, या फिर सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं. 

दो पैन कार्ड होने पर कैसे सरेंडर करें
पैन कार्ड को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह से सरेंडर कर सकते हैं. ऑनलाइन सरेंडर करने के लिए आपको NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा. 

इसके बाद Application Type ड्रॉप–डाउन से, Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data) विकल्प चुनें.

फॉर्म को भरकर सबमिट करें. फॉर्म जमा करने के बाद, आपका अनुरोध रजिस्टर्ड हो जाएगा. इसके बाद आपको एक टोकन नंबर ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा.

टोकन नंबर को नोट करें और नीचे दिए गए Continue with PAN Application Form पर क्लिक करके प्रक्रिया जारी रखें. अब एक नया वेबपेज खुलेगा. इस पेज पर Submit scanned images through e-Sign का विकल्‍प चुनें.

पेज में नीचे बाएं तरफ आपको उस पैन कार्ड की डीटेल्‍स भरनी होगी, जिसे आप अपने पास रखना चाहते हैं. मांगी गई जानकारी भरें, इसके बाद नेक्‍स्‍ट का विकल्‍प चुनें.

इसके बाद फोटो, सिग्‍नेचर, पता, पहचान पत्र आदि मांगे गए दस्‍तावेज अपलोड करें. जहां भी जरूरी हो भुगतान करें. पेमेंट के बाद आपको डाउनलोड करने के लिए रसीद दिखेगी. इसे डाउनलोट करके सुरक्षित रख लें. 

अब NSDLऑफिस को रसीद की कॉपी के साथ दो फोटो और अन्‍य जरूरी डॉक्‍यूमेंट्स के साथ भेज दें. रसीद भेजने से पहले, लिफाफे को Application for PAN cancellation और रसीद संख्या के साथ लेबल करें. 

पैन कार्ड धारक की मृत्यु पर कैसे सरेंडर करें
पैन कार्ड धारक की मृत्यु पर, उसके परिवार या रिश्तेदारों को संबंधित क्षेत्र के आयकर अधिकारी को एक पत्र लिखना होगा, जिसमें पैन कार्ड सरेंडर का कारण (धारक की मृत्यु) और मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए. इसके अलावा नाम, पैन कार्ड नंबर, जन्म तिथि आदि जरूरी जानकारी देनी होगी. 

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