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 ड्रोन सेक्‍टर के लिए PLI को मंजूरी, ₹5000 करोड़ का होगा निवेश, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

ड्रोन

बिज़नस डेस्क जयपुर- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ऑटोमोटिव, टेलीकॉम और ड्रोन सेक्टर के लिए कई अहम फैसले लिए गए. इसके तहत 2030 तक भारत को ड्रोन हब बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए केंद्र ने ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई योजना) को मंजूरी दी है।ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माताओं के लिए, प्रोत्साहन उनके मूल्य का अतिरिक्त 20 प्रतिशत होगा। केंद्र सरकार ने ड्रोन की पीएलआई दर को तीन साल के लिए 20 फीसदी पर रखने का फैसला किया है। वहीं, बाकी क्षेत्र में पीएलआई योजना में प्रोत्साहन दर हर साल घटती जाती है। तीन साल बाद सरकार इसके प्रभाव का अध्ययन कर योजना का विस्तार या फिर से मसौदा तैयार करेगी। सरकार को अगले तीन वर्षों में भारत में ड्रोन क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करने और 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार ने इससे पहले 25 अगस्त 2021 को नई ड्रोन नीति की घोषणा की थी। इससे ड्रोन संचालन के नियमों में ढील दी गई। ड्रोन नियम, 2021 के तहत ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है और फॉर्म/परमिट की संख्या 25 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है. इसके अलावा किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। सरकार एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बना रही है, जो हरे, पीले और लाल क्षेत्रों के साथ इंटरेक्टिव हवाई क्षेत्र का नक्शा प्रदर्शित करेगा।दूरसंचार क्षेत्र के स्वचालित तरीके से 100% एफडीआई की अनुमति है। कैबिनेट ने कुल 9 संरचनात्मक सुधारों को मंजूरी दी है। इसके अलावा 5 प्रक्रिया सुधारों को मंजूरी दी गई है। साथ ही टेलिकॉम कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस इनकम यानी AGR पेमेंट पर भी 4 साल की छूट मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्ज में डूबे दूरसंचार क्षेत्र से छुटकारा पाने के अलावा दूरसंचार कंपनियों के माध्यम से स्पेक्ट्रम भुगतान के भुगतान को भी स्थगित कर दिया है। टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल के लिए स्पेक्ट्रम चार्ज और एजीआर लेने पर रोक रहेगी।


 

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