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12 लाख की इनकम टैक्स फ्री तो हो गई लेकिन मिडल क्लास को कबसे मिलेगा इसका लाभ ? एक क्लिक में जाने सबसे बड़े सवाल का जवाब 

12 लाख की इनकम टैक्स फ्री तो हो गई लेकिन मिडल क्लास को कबसे मिलेगा इसका लाभ ? एक क्लिक में जाने सबसे बड़े सवाल का जवाब 

बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - इनकम टैक्स पर बड़ी राहत मिलने के बाद लोगों के मन में कई सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि 12 लाख तक की आय कब टैक्स फ्री होगी? क्या बजट में की गई घोषणा का लाभ इसी वित्त वर्ष से मिलना शुरू हो जाएगा? इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि क्या जल्द ही पेश होने वाले नए इनकम टैक्स बिल में बजट छूट पर कोई कटौती की जा सकती है? 1 अप्रैल से होगा लागू वित्त मंत्री ने बजट में 12 लाख रुपये की आय को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि इनकम टैक्स में किए गए बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इसका मतलब यह है कि वित्त वर्ष 2025-26 में 12 लाख की आय पर 0 इनकम टैक्स का लाभ उठा सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि नई कर व्यवस्था में किए गए सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे।

कोई कैंची नहीं चलाई जाएगी
सरकार द्वारा जल्द ही पेश किए जाने वाले नए आयकर विधेयक में बजट पर किसी तरह की कटौती किए जाने की संभावना नहीं है। बजट में की गई घोषणाओं का नए आयकर अधिनियम से कोई लेना-देना नहीं है। यानी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल, सरकार आयकर अधिनियम 1961 को और अधिक स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए नया विधेयक ला रही है।

संसद से मंजूरी मिलने के बाद नई आयकर व्यवस्था को शिफ्ट किया जा सकता है?
एक सवाल यह भी है कि क्या कोई एक कर व्यवस्था से दूसरी कर व्यवस्था में शिफ्ट हो सकता है? इसका जवाब हां है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो वित्त वर्ष 2025-26 में नई व्यवस्था में शिफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि बजट में की गई घोषणाएं मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2024-25 के लिए नहीं हैं।

सरकार को उम्मीद
कुछ लोगों को 12 लाख और 12.75 लाख को लेकर भी भ्रम है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 12 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है। जबकि वेतनभोगी लोगों के मामले में 75 हजार रुपये की मानक कटौती को शामिल करने के बाद छूट का आंकड़ा 12.75 लाख रुपये हो जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले नई कर व्यवस्था के तहत सिर्फ 7 लाख रुपये तक की आय ही कर मुक्त थी। सरकार को उम्मीद है कि नई छूट के बाद बड़ी संख्या में करदाता पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नई व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे।

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