खुद के नहीं बुजुर्गों के नाम पर FD अकाउंट खुलवाकर कमाए दोगुना मुनाफा, फायदे जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

बिज़नेस न्यूज़ डेस्क -1 फरवरी के बजट में कई घोषणाएं की गईं। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बुजुर्गों को लेकर बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि नए वित्त वर्ष में वरिष्ठ नागरिकों की ब्याज आय पर टीडीएस छूट दोगुनी कर दी जाएगी। इस घोषणा के बाद बुजुर्गों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) जैसी योजनाएं काफी फायदेमंद हो गई हैं। अगर आप भी FD में निवेश करना चाहते हैं तो नए वित्त वर्ष से घर के बुजुर्गों के नाम पर FD करवाएं, इससे आपको दोगुना मुनाफा हो सकता है। जानिए कैसे।
बुजुर्ग FD को निवेश का भरोसेमंद जरिया मानते हैं
दरअसल, देश के ज्यादातर बुजुर्ग FD को निवेश का भरोसेमंद जरिया मानते हैं और रिटायरमेंट के बाद अपनी जमा-पूंजी पर किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते। इसलिए वे अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए FD में निवेश करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने FD पर टैक्स छूट का दायरा दोगुना कर दिया है।
ये है टीडीएस की मौजूदा सीमा
अभी तक अगर बुजुर्गों की एफडी पर ब्याज से सालाना आय 50,000 रुपये से ज्यादा होती है तो टीडीएस कटता है, लेकिन नए वित्त वर्ष से यह सीमा 1,00,000 रुपये हो जाएगी। मतलब अगर उन्हें एफडी, एससीएसएस जैसी योजनाओं से ब्याज के तौर पर 1,00,000 रुपये तक की कमाई होती है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा।
ऐसे मिलेगा फायदा
बुजुर्गों के लिए टीडीएस कटौती की सीमा दोगुनी जरूर है, लेकिन आपके लिए यह सीमा अभी भी 40,000 रुपये है। ऐसे में अगर आप नए वित्त वर्ष में खुद की जगह अपने परिवार के किसी बुजुर्ग के नाम पर एफडी कराते हैं तो ब्याज से होने वाली आय पर छूट का फायदा उठा सकेंगे।
उदाहरण से समझें
मान लीजिए कि आपने अपने नाम से 3 साल की FD में 3,00,000 रुपये निवेश किए हैं और इस पर 7% की दर से ब्याज मिलता है, तो आपको ब्याज से 69,432 रुपये मिलेंगे। चूंकि आम लोगों के लिए TDS कटौती की सीमा 40,000 रुपये है, इसलिए 69,432 रुपये की आय पर TDS कटेगा। वहीं, अगर आप इतनी ही रकम अपने घर के किसी बुजुर्ग के नाम पर निवेश करते हैं, तो आपको 0.50% ज्यादा ब्याज मिलेगा और TDS नहीं कटेगा। ऐसे में आपको 3,00,000 रुपये पर 7.5% की दर से ब्याज से 74,915 रुपये मिलेंगे, लेकिन इस पर TDS नहीं कटेगा।
बुजुर्गों के लिए भी उपयोगी है यह बजट घोषणा
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि जिन लोगों के पास पुराने राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) खाते हैं, जिन पर अब ब्याज नहीं मिलता है, अगस्त 2024 के बाद उनसे की गई निकासी को कर मुक्त कर दिया जाएगा। देश के कई वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के पास पुराने NSS खाते हैं, जिन पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी।