भूलकर भी मत करना Pan Card से जुड़ी ये 4 गलतियां, वरना लग जाएगा 10,000 रूपए का भारी-भरकम जुर्माना

बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - पैन कार्ड (स्थायी खाता संख्या) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आयकर से जुड़े कामों, बैंकिंग लेन-देन और अन्य वित्तीय कार्यों में पैन का इस्तेमाल होता है। कई लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर पैन से जुड़ी गलतियां हो जाएं तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आयकर विभाग पैन के जरिए आपकी आय और वित्तीय लेन-देन पर नजर रख सकता है। इसलिए पैन कार्ड से जुड़ी सावधानियों को समझना जरूरी है।
1. अगर पैन कार्ड खो जाए तो तुरंत करें ये काम
अगर आपका पैन कार्ड चोरी हो जाए या खो जाए तो इसे हल्के में न लें। कई बार जालसाज चोरी हुए पैन का इस्तेमाल अवैध वित्तीय लेन-देन में करते हैं। ऐसे में असली पैन धारक को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका पैन चोरी हो जाए तो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। साथ ही आयकर विभाग और बैंक को भी इसकी जानकारी दें।
2. एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैरकानूनी
कई लोग गलती से या जानबूझकर एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना कानूनी अपराध है। आयकर विभाग ऐसे मामलों में जुर्माना लगा सकता है, जो 10,000 रुपये तक हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड हैं, तो उसे तुरंत एक कार्ड आयकर विभाग को वापस कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर आपको वित्तीय और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
3. गलत पैन नंबर देने पर लग सकता है जुर्माना
किसी भी वित्तीय लेनदेन या आयकर रिटर्न दाखिल करते समय पैन नंबर भरने में सावधानी बरतनी चाहिए। अगर गलती से गलत पैन नंबर दर्ज हो जाता है, तो आयकर विभाग 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। आईटीआर दाखिल करने से पहले पैन नंबर को दोबारा जांच लें, ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके।
4. पैन कार्ड में गलत जानकारी से हो सकता है नुकसान
अगर आपके पैन कार्ड में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी गलत दर्ज है, तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवाना जरूरी है। गलत जानकारी होने पर बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है। कई बार लोगों को इस गलती की वजह से लोन लेने या बड़े ट्रांजेक्शन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।