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विदेशी संपत्तियां जब्त करने का बनेगा कानून, संसदीय समिति की रिपोर्ट पर तैयार हो रहा संशोधन बिल

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बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - बैंकरप्सी एंड बैंकरप्सी एक्ट (IBC) को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसदीय सत्र में एक संशोधित विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें लंबी निपटान प्रक्रिया, कम वसूली और भारी बाल कटाने जैसे मुद्दों का समाधान किया जाएगा। इसमें आर्थिक भगोड़ों को रोकने के लिए विदेशी संपत्ति को जब्त करने का कानून शामिल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, संशोधित आईबीसी बिल वित्त संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने और हेयर कट की मात्रा को कम करने पर जोर दिया जाएगा। कर्ज में डूबी कंपनियों के जल्द निपटारे के लिए कानून में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। साथ ही, सरकार विदेशी संपत्तियों की जब्ती के लिए सीमा पार दिवाला ढांचे पर जोर दे रही है। भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए यह ढांचा काफी अहम माना जाता है.

कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में वर्तमान में 180 दिन पूरे होने हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे मामलों को हल होने में एक वर्ष से अधिक समय लगता है। समिति ने इस प्रस्ताव को और कम करने की सिफारिश की है। 2016 में कानून लागू होने के बाद से कुल 4,541 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इसमें शामिल 13.94 लाख करोड़ रुपये में से केवल 1.82 लाख करोड़ रुपये ही वसूल किए गए हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 80 प्रतिशत से अधिक बाल कटाने पर चिंता व्यक्त की और कई मामलों में संपत्ति के मूल्यांकन पर भी सवाल उठाया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आईबीसी ने कॉरपोरेट जगत से कर्ज वसूलने में अहम भूमिका निभाई है और कानून बनने के बाद से बैंकों और कर्जदारों का नजरिया काफी बदल गया है। 

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