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LIC IPO पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया इनकार, आखिर किसकी याचिका पर कही ये बड़ी बात

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बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी आईपीओ के जरिए शेयरों के आवंटन पर रोक लगाने के लिए पॉलिसीधारकों के आवेदन पर याचिकाकर्ताओं को राहत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया। याचिका में शेयरों के आवंटन की प्रक्रिया को रोकने की मांग की गई है। हालांकि, अदालत ने वित्त अधिनियम, 2021 के प्रावधानों और एलआईसी अधिनियम की धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। बनाया था। दरअसल दायर याचिका में कहा गया है कि एलआईसी एक्ट में बदलाव वित्त विधेयक से किए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा. इसके अलावा वित्त विधेयक की तरह आधार अधिनियम में संशोधन पारित करने का मामला भी संसद में लंबित है, जिस पर भी एक साथ सुनवाई होगी।

पीठ ने कहा कि उसने निश्चित रूप से केंद्र और एलआईसी को पॉलिसीधारकों द्वारा अदालत में दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी करने और आठ सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। वाणिज्यिक निवेश और आईपीओ के लिए आवेदनों पर किसी भी अंतरिम राहत से बचना चाहिए। पीठ ने कहा, 'हम एलआईसी के आईपीओ के मामले में फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं मांग रहे हैं।' देश का सबसे बड़ा एलआईसी आईपीओ 4 मई को खुदरा और अन्य निवेशकों के सब्सक्रिप्शन के लिए खुला और 9 मई को बंद हुआ। गुरुवार को शेयर आवंटित किए गए।

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