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DL और RC के रिन्युअल पर छूट खत्म, बचे सिर्फ 13 दिन; इस प्रोसेस को करें फॉलो

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ऑटो न्यूज़ डेस्क- कोविड के दौरान सरकार ने एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी परमिट वालों को राहत दी। अब यह छूट समाप्त होने वाली है, इसलिए अपने वाहनों के DL और RC को जल्द से जल्द रिन्यू कराएं, नहीं तो आपको कहीं भी बिल का भुगतान करना होगा। सरकार ने कोविद -19 के दौरान भीड़ से बचने के लिए नवीनीकरण की अनुमति दी।

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दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल और वाहन परमिट यानी आरसी के नवीनीकरण पर कोविड-19 के बीच दी गई छूट को रद्द कर दिया है. गौरतलब है कि कोविड-1 की वजह से पिछले ढाई साल में जिन डीएल और आरसी का नवीनीकरण होना था, उनमें से कुछ नहीं हो रहे थे। लोगों को ऐसा करने की इजाजत थी। अब सरकार ने 31 अक्टूबर की तारीख तय की है।

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31 अक्टूबर 2021 तक अब 12-13 दिन बचे हैं, इसलिए अपने डीएल और आरसी को जल्द से जल्द रिन्यू कराएं। ऐसा नहीं करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने और जुर्माने की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान सरकार ने डीएल और आरसी के नवीनीकरण को पूरी तरह से अनुमति दे दी। कई राज्यों ने ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी है।सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर लॉग इन करेंयदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो गया है, तो ड्राइविंग लाइसेंस-संबंधित सेवाओं पर क्लिक करेंDL Services पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगाखुले फॉर्म में अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें
 

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