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पुराने Traffic Challan माफ़ कराने का सुनहरा मौका! इस दिन लगेगी साल 2025 की आखिरी लोक अदालत, जल्दी नोट कर ले तारीख 

पुराने Traffic Challan माफ़ कराने का सुनहरा मौका! इस दिन लगेगी साल 2025 की आखिरी लोक अदालत, जल्दी नोट कर ले तारीख 

भारत में हर दिन हजारों गाड़ियां ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करती हैं, जिसके कारण अलग-अलग अपराधों के लिए चालान जारी किए जाते हैं। इन चालानों का निपटारा अक्सर लोक अदालतों में होता है। अगर आप भी लोक अदालत में अपना ट्रैफिक चालान माफ करवाने का इंतजार कर रहे हैं, तो इस हफ्ते आपको यह मौका कब मिल सकता है और आप अपना चालान माफ करवाने के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम आपको इस न्यूज़ रिपोर्ट में दे रहे हैं।

इस हफ्ते लोक अदालत लगेगी
सरकार और प्रशासन पेंडिंग ट्रैफिक चालान और ऐसे ही मामलों को जल्दी सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जहां ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा किया जाता है। इस हफ्ते 13 दिसंबर को लोक अदालत लगेगी। वहां मामलों की सुनवाई और निपटारा किया जाएगा।

यह कैसे काम करता है
पूरे देश में इन लोक अदालतों में अलग-अलग विवादों और पेंडिंग चालानों का कम समय और कम खर्च में निपटारा किया जाता है। कई मामलों में जुर्माने की रकम पूरी तरह माफ कर दी जाती है, या कम जुर्माना लगाया जाता है।

किस तरह के चालान माफ हो सकते हैं?
हेलमेट न पहनने, सीटबेल्ट न लगाने, रेड लाइट जंप करने, गलत पार्किंग, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने या इंश्योरेंस खत्म होने जैसे अपराधों के चालान लोक अदालतों में सुने जाते हैं। कई मामलों में इनका बिना किसी जुर्माने के निपटारा हो जाता है।

किन मामलों में माफी नहीं मिलती?
ट्रैफिक नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामलों में लोक अदालतों में कोई माफी नहीं दी जाती है। ऐसे मामलों में शराब पीकर गाड़ी चलाना और हिट एंड रन की घटनाएं शामिल हैं।

ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें
लोक अदालत में जाने से पहले टोकन लेना जरूरी है। टोकन के साथ आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे चालान की कॉपी, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड साथ ले जाना चाहिए।

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