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नंबर प्लेट में सिर्फ एक गलती और कट गए 1.32 लाख चालान, आप भी जान लें यह नियम

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ऑटो न्यूज डेस्क - सड़क पर वाहन चलाते समय आपको कई प्रकार के यातायात नियमों का पालन करना पड़ता है। अपनी कार को तय सीमा से ज्यादा मॉडिफाई करना न सिर्फ गलत है बल्कि नंबर प्लेट में किसी भी तरह का बदलाव करना महंगा भी साबित हो सकता है। अक्सर लोग अपनी कार या बाइक को स्टाइलिश दिखाने के लिए नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करते हैं। ऐसा करना गैरकानूनी है और आपका चालान कट सकता है। हाल ही में हैदराबाद में नंबर प्लेट से जुड़े नियमों की अनदेखी करने पर लाखों लोगों का चालान काटा गया है। तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस साल नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने या नंबर प्लेट न होने पर कुल 1,32,392 ई-चालान जारी किए हैं। 
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इनमें से 97,756 चालान दोपहिया, 31,392 चौपहिया और 3,244 अन्य वाहनों के चालान काटे गए। चालकों के खिलाफ 525 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। दरअसल, छेड़छाड़ की हुई नंबर प्लेट वाली गाडिय़ों का इस्तेमाल आपराधिक मामले में किया जा रहा था। ऐसे में पुलिस ने ऐसे सभी वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया, जिनमें नंबर प्लेट के नियमों का पालन नहीं किया गया था। ये वाहन या तो नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं या उनमें से नंबर/अक्षर हटा देते हैं। छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल करने वाले अपराधियों को ट्रैक करने में पुलिस को समस्या का सामना करना पड़ता है।
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न करें ऐसी गलती, जानिए नंबर प्लेट का नियम
अपने वाहन में हमेशा आरटीओ द्वारा जारी नंबर प्लेट का प्रयोग करें।
नंबर प्लेट के फॉन्ट में किसी तरह का बदलाव या छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।
अब वाहनों में लग रही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, अपनी बाइक-कार में भी लगाएं।
नंबर प्लेट के साइज में कोई बदलाव न करें।
नंबर प्लेट पर जाति सूचक शब्द न लिखवाएं।

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