फायरिंग मामले में खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
चर्चित फायरिंग मामले में शिक्षक और कोचिंग संचालक खान सर को बड़ी राहत मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की जांच से संबंधित केस डायरी भी पुलिस से तलब की है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक मामले से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं।
कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस आदेश के बाद उन्हें तत्काल राहत मिल गई है।
फायरिंग मामले को लेकर चल रही है जांच
फायरिंग मामले में दर्ज प्राथमिकी के बाद खान सर की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है और विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
अगली सुनवाई पर टिकी नजर
अब इस मामले में अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कोर्ट द्वारा मांगी गई केस डायरी और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
कानूनी प्रक्रिया जारी
फिलहाल अदालत के अंतरिम आदेश से खान सर को राहत मिली है, लेकिन मामले की सुनवाई और जांच दोनों जारी हैं। अब सभी की नजर कोर्ट की अगली तारीख और पुलिस की रिपोर्ट पर टिकी है।