फैसल खान और रोशन आनंद विवाद में कोर्ट का बड़ा फैसला, एक को राहत तो दूसरे को नहीं मिली रिहाई
खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के मामले में, उनकी प्रतिद्वंद्वी संस्था 'ज्ञान बिंदु' के डायरेक्टर रोशन आनंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना सिविल कोर्ट ने रोशन आनंद की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी है। आज सुबह ही पटना ज़िला अदालत ने खान सर की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी थी। फ़ैसल खान ने अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) के लिए अर्ज़ी दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया। गौरतलब है कि खान सर के कोचिंग सेंटर से जुड़े फ़ैसल खान पर 2 जून की रात हमला हुआ था। रोशन आनंद पर मारपीट का आरोप था; उन्हें 3 जून को गिरफ़्तार कर पटना की बेउर जेल भेज दिया गया था।
**रोशन आनंद ने रेगुलर बेल (नियमित ज़मानत) मांगी**
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। रोशन आनंद ने रेगुलर बेल मांगी, जबकि अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता पर ज़ोर देते हुए अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद, अदालत ने रोशन आनंद को ज़मानत न देने का फ़ैसला किया।
**ज्ञान बिंदु सेंटर ने फ़ैसल खान को मिली राहत पर आपत्ति जताई**
खान सर को राहत मिलने के बाद, ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के एक शिक्षक ने पटना पुलिस से इस फ़ैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का अनुरोध किया है। फ़ैसल खान को अदालत से अंतरिम राहत मिली है, और उनकी ज़मानत पर सुनवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि पुलिस ने खुद खान सर के ख़िलाफ़ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट से जुड़े आरोप दर्ज किए थे।
**'फ़ैसल खान 4 दिन से फ़रार हैं' - रोशन आनंद का कोचिंग सेंटर**
ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के शिक्षक वरुण ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। सेंटर के मैनेजमेंट का दावा है कि फ़ैसल खान चार दिनों से फ़रार हैं। पुलिस उन्हें अब तक पकड़ने में क्यों नाकाम रही है? उनसे पूछताछ तक नहीं हुई है। इसके उलट, पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ़्तार करने में बहुत जल्दबाज़ी दिखाई थी।